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वाहन मालिकों के लिए चेतावनी: 31 दिसंबर तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वरना भरना होगा भारी जुर्माना

सभी पुराने और नए वाहनों के लिए HSRP अनिवार्य; समय सीमा समाप्त होने के बाद परिवहन विभाग शुरू करेगा विशेष चेकिंग अभियान

यदि आपके पास दोपहिया या चार पहिया वाहन है और अभी तक उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगी है, तो आपके पास केवल 31 दिसंबर तक का समय है। शासन के कड़े निर्देशों के अनुसार, सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए एचएसआरपी लगवाना अब अनिवार्य हो गया है। निर्धारित समय सीमा यानी 31 दिसंबर के बाद, बिना इस विशेष नंबर प्लेट के सड़क पर पाए जाने वाले वाहनों का न केवल भारी चालान काटा जाएगा, बल्कि वाहन को जब्त करने जैसी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।

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क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और इसके लाभ

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एल्युमीनियम की बनी होती है जिस पर एक चक्र बना हुआ क्रोमियम होलोग्राम और लेजर से अंकित 10 अंकों का एक यूनिक पिन (PIN) होता है। इसे विशेष ‘स्नैप लॉक’ के जरिए वाहन पर लगाया जाता है, जिसे एक बार फिट होने के बाद आसानी से बदला या निकाला नहीं जा सकता। यह तकनीक वाहन को सुरक्षित बनाती है और किसी भी आपराधिक गतिविधि या चोरी की स्थिति में वाहन को ट्रैक करना आसान हो जाता है। इसके साथ ही, विंडस्क्रीन पर लगने वाले ‘कलर कोडेड स्टिकर’ से वाहन के ईंधन प्रकार (पेट्रोल, डीजल या सीएनजी) की पहचान भी तुरंत हो जाती है।

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